Shiv Sena Row: उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है, इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वह कानूनी है, तो उस व्हिप के मुताबिक सबकी (शिंदे गुट) सदस्यता निरस्त हो जाएगी. जो सरकार बैठी है वह गैर गैरकानूनी है, अगर इनमें थोड़ी भी नैतिकता बची होगी तो शिंदे-फडणवीस इस्तीफा दे देंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे हैं.


क्या बोले संजय राउत?
जून 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा, "व्हिप जारी करने से लेकर मुख्य सचेतक की नियुक्ति और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने तक सब कुछ अवैध माना जाता है, तो फिर क्या कानूनी है? शिंदे और फडणवीस और उनके लोगों को अब मिठाई नहीं बांटनी चाहिए. आप एक अवैध सरकार हैं. यदि आपमें कोई नैतिकता बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यदि अध्यक्ष और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार करते हैं, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना उचित होगा... विधानसभा सत्र में नहीं था जब विपक्ष के नेता देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को लिखा. विपक्षी दलों ने कोई अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं किया. खंडपीठ ने कहा कि अंतर-पक्ष विवादों या अंतर-पक्षीय विवादों को हल करने के लिए एक शक्ति परीक्षण को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.


यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर निकलना चाहते थे, तो उन्होंने केवल एक गुट का गठन किया. सरकार का समर्थन नहीं करने वाले दल और समर्थन न करने वाले व्यक्तियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है.


ये भी पढ़ें: Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में सत्ता सघर्ष पर फैसला आज, शिंदे गुट के मंत्री बोले- 'हमें सेफ रहना होता तो...'