Maharashtra Bus: महाराष्ट्र में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक विशेष अभियान में 14,000 से अधिक निजी बसों में से करीब 30 प्रतिशत बसें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गईं. परिवहन विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि 15 मई से 30 जून तक आरटीओ ने विशेष अभियान के तहत 14,161 बसों की जांच की. इसमें कहा गया है कि सभी बसों में से 4,277 या लगभग 30 प्रतिशत वाहन नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते पाए गए. इनमें से कुछ वाहनों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए.


अभियान के समाप्त होने के अगले ही दिन एक जुलाई को बुलढाणा जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक निजी बस सड़क विभाजक से टकरा गई थी. दुर्घटना के बाद बस में आग लग गई जिसमें 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई. विशेष अभियान के दौरान 1,702 बसें रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और टेल लाइट के मानदंडों का उल्लंघन करती पाई गईं. इनमें से 890 बसें बिना परमिट के चल रही थीं या परमिट की शर्तों का पालन नहीं कर रही थीं. विज्ञप्ति के अनुसार, उचित दुरुस्ती प्रमाणपत्र ना होने को लेकर 570 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई जबकि 514 बसों में आग बुझाने की प्रणाली नहीं थी. कुल 485 बसों ने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था.


विज्ञप्ति के अनुसार, 293 बसों के आपातकालीन द्वार नहीं खुल रहे थे जबकि 227 बसों में गैरकानूनी रूप से माल ले जाया जा रहा था. कुल 147 बसों में क्षमता से अधिक यात्री चढ़ाये गए थे, 72 बसों में गति नियंत्रण उपकरण नहीं था और 40 बसों में यात्रियों से अधिक किराया वसूला गया था. विज्ञप्ति में बताया गया कि अभियान में नियमों का उल्लंघन करते पाई गई बसों के मालिकों से 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया. इस अभियान के तहत मुख्य रूप से उन बसों पर कार्रवाई की जानी थी जो गर्मियों की छुट्टियों के चलते यात्रियों से अधिक किराया वसूल रही थीं.


ये भी पढ़ें: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का गजब खेल, कहीं तपिश तो कहीं बारिश की बौछार, इन 24 जिलों में अलर्ट