Hanuman Chalisa Case: हनुमान चालीसा मामले में सेशन कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज किया है. अप्रैल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास्थान के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में खुदको दोषमुक्त करने की यह याचिका दायर की थी. आज कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और याचिका को खारिज किया.


राणा दंपत्ति को कोर्ट से बड़ा झटका
ABP माझा के अनुसार, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (नवनीत राणा) और उनके पति विधायक रवि राणा राणा को बॉम्बे सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी घर के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने रवि राणा और नवनीत राणा की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. यह राणा दंपत्ति के लिए बड़ा झटका है.


याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा जाप आंदोलन के मामले में नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस केस को रद्द करने के लिए राणा दंपत्ति ने याचिका दायर की थी. उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. खार थाने में दर्ज मामले में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा आरोपी हैं.


कोर्ट में होना होगा पेश
राणा ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही गिरफ्तारी अवैध थी. कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में आरोप निर्धारण की प्रक्रिया 5 जनवरी को मुंबई सेशन कोर्ट में होगी. बरी करने की याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी है.


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