महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक विशेष अदालत ने साल 2012 के एक लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल की सजा देने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है. लूट के एक मामले में दो लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अमित एम शेते की अदालत ने दोनों आरोपियों को 27 दिसंबर को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया. यह मामला 20 जुलाई 2012 है. जब पीड़ित ऐरोली रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, तभी आरोपियों ने हथियार की नोंक पर उसका सामान लूट लिया था.


विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही प्रत्येक पर 10.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. चालक और परिचालक के रूप में काम करने वाले दोनों दोषी नवी मुंबई के ऐरोली के रहने वाले हैं, जबकि मामले का तीसरा आरोपी अभी फरार है.


अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि पीड़ित 20 जुलाई 2012 की रात को ऐरोली रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, तभी आरोपियों ने दरांती के दम पर उसका सामान लूट लिया था.


अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों पर आईपीसी और मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी तरह के अपराध किए थे और वे आपराधिक गिरोहों का हिस्सा भी रह चुके हैं. मामले में महाराष्ट्र के ठाणे शहर की विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.


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