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Maharashtra News: महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुनवाई 29 नवंबर तक टली, SC ने शिंदे-ठाकरे गुट को दिया 4 हफ्तों का समय
Mumbai News: कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था.
![Maharashtra News: महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुनवाई 29 नवंबर तक टली, SC ने शिंदे-ठाकरे गुट को दिया 4 हफ्तों का समय Maharashtra Supreme Court fixes Nov 29 for hearing cases related to Maharashtra political crisis Maharashtra News: महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुनवाई 29 नवंबर तक टली, SC ने शिंदे-ठाकरे गुट को दिया 4 हफ्तों का समय](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/11/01/569b60507715efe96bddda2a29ae59991667290688576371_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Mumbai News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में राजनीतिक संकट को लेकर शिवसेना (Shiv Sena) के प्रतिद्वंदी समूहों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों से मामले के दस्तावेज पूरा करने और जिन मुद्दों पर सुनवाई होनी हैं उन्हें चार सप्ताह के भीतर तैयार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हर पक्ष यह भी तय करे कि किस मुद्दे पर कौन जिरह करेगा ताकि सुनवाई को तेजी से निपटाया जा सके. उद्धव ठाकरे पक्ष ने वकील जावेदुर रहमान और शिंदे पक्ष ने वकील चिराग शाह का नाम संकलन के लिये तैयार करने के लिए प्रस्तावित किया है.
महाराष्ट्र में तख्तापलट कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले एकनाथ शिंदे का पद वैध है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन शिंदे गुट ने कोर्ट से इस मुद्दे पर बहस के लिए कुछ और समय की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने शिंदे गुट में शामिल होने वाले 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, इन 16 विधायकों में एकनाथ शिंदे भी शामिल थे. इन 16 विधायकों की पात्रता के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुभाष देसाई ने याचिका दायर की थी. कोर्ट में इसी मसले पर सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
चुनाव आयोग को दी असली शिवसेना चुनने की अनुमति
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी थी कि उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए. कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अभी दोनों धड़ों की कई याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं.
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