Maharashtra के इस जिले में सड़कों पर तैनात यातायात पुलिस ही नहीं है सुरक्षित, हैरान करने वाले हैं आंकड़ें
Thane की सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं. दरअसल ट्रैफिक पुलिस वालों पर हमलों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले छह महीनों में ठाणे में 54 मामले दर्ज किए गए हैं.
Maharashtra News: महाराष्ट्र में सड़क पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगी ठाणे ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के दौरान सुरक्षित नहीं लगती है. ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ट्रैफिक पुलिस वालों पर हमलों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले छह महीनों में 54 मामले दर्ज किए गए हैं. विभाग ने दावा किया कि शहर की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले इन हमलों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान जब लोग सड़कों पर उतरते हैं और कई उल्लंघन होते हैं. हाल ही में डोंबिवली और नवी मुंबई में यातायात उल्लंघनकर्ताओं द्वारा पुलिस को बोनट पर घसीटे जाने के मामले देखे गए.
2021 में आये थे इतने मामले
पिछले दो वर्षों में केवल घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है. यहां 2021 में इसमें 94 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 89 का पता चला वहीं 2022 के पहले छह महीनों में 54 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं. इन सभी सामूहिक घटनाओं में से केवल एक ही दोषसिद्धि कल्याण अदालत में दर्ज की गई थी. अन्य मामले अभी भी ठाणे, भिवंडी और कल्याण अदालतों में लंबित हैं. अधिवक्ता सचिन कुलकर्णी ने कहा कि, "पुलिस अधिकारियों पर हमले बहुत आम हैं लेकिन अगर सबूत कुशलतापूर्वक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दोषसिद्धि में अधिक समय लगता है."
एक मामले में हुई सजा
उन्होंने कहा कि “अगर सजा की दर कम रहती है तो हमले नहीं रुकेंगे. हमारे समाज में पुलिस के प्रति सम्मान की कमी है. वास्तव में, विभाग शायद ही कभी ऐसे मामलों पर ज्यादा ध्यान देता है. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों के खिलाफ बेहतर सजा के लिए एक एयरटाइट मामला बनाया जाए.” बकौल हिन्दुस्तान टाइम्स, जुलाई 2022 में, माननीय न्यायाधीश शौकत गोरवाडे की ठाणे अदालत की पीठ में 2018 के एक मामले में एकल सजा सुनाई गई थी. इस घटना में, कल्याण में बजरपेठ इलाके में एक ट्रैफिक सिपाही को बाइक सवार 28 वर्षीय अजीत ठाकरे ने टक्कर मार दी, यहां तक कि अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उसे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोकने की कोशिश की. उन्हें दो साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.