Gadchiroli Naxalite Arrest: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली (Gadchiroli) जिले के कोयार वन और झारेवाड़ा से तीन कथित नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. तीनों पर कुल 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी नागपुर से करीब 170 किलोमीटर दूर हुई है. पुलिस अधीक्षक अंकित गोवाल ने यहां जारी बयान में कहा कि रमेश पाल्लो (29) और तानी उर्फ शशि पुंगति (23) को विशेष कार्रवाई दस्ते (सी-60 कमांडो) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 37वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में कोयार वन से गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि तीसरे नक्सली अर्जुन उर्फ महेश नरोते (27) को झारेवाड़ा से एक अन्य अभियान में पकड़ा गया.


एक के खिलाफ दर्ज हैं 27 गंभीर मामले


अधिकारी ने बताया, ‘‘पाल्लो गुप्तचर सदस्य था और उसके खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं. पुंगति प्रतिबंधित समूह की कंपनी-10 की सदस्य थी और उसके खिलाफ सात मामले दर्ज हैं. दोनों के खिलाफ चार-चार लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.’’ उन्होंने बताया, ‘‘नरोते भामगढ़ डलाम इलाके में सक्रिय था. उसके खिलाफ 27 गंभीर मामले दर्ज हैं.’’ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 से 2022 के बीच गढ़चिरौली पुलिस ने 57 कथित नक्सलियों को गिरफ्तार किया है.


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परली में विस्फोट करने वाले दो गिरफ्तार


वहीं राज्य के बीड जिले के परली में तापीय विद्युत संयंत्र (थर्मल पावर स्टेशन) में कथित तौर पर विस्फोट करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. परली ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे विद्युत संयंत्र के राख गिरने वाले इलाके में एक विस्फोट हुआ. उन्होंने कहा कि उस समय गश्त कर रहे सुरक्षा पर्यवेक्षक ने विस्फोट की आवाज सुनी और घटनास्थल पर दो लोगों को खड़े हुए देखा.


दोनों ने खुद को बताया दिहाड़ी मजदूर


अधिकारी ने बताया कि दोनों के पास कम से कम 103 जिलेटिन की छड़ें और 150 डेटोनेटर पाए गए. उन्होंने बताया कि दोनों ने दावा किया कि वह दिहाड़ी मजदूर हैं और एक अन्य आरोपी के निर्देश पर यहां विस्फोट करने आए थे. अधिकारी ने कहा कि दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है. अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-286 (किसी भी विस्फोटक पदार्थ से मानव जीवन को खतरे में डालना, लापरवाही से कार्य करना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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