Maharashtra Crime News: मुंबई (Mumbai) में दो नाबालिग लड़कियों का पीछा करने वाले और उनके फोन नंबर मांगने वाले दो लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में एक विशेष अदालत ने एक साल जेल की सजा सुनाई थी. 2013 में जब घटना हुई थी, तब 19 साल की उम्र के दोनों पुरुषों को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया था. 2013 में, लड़कियों ने शिकायत की थी कि जब वे एक स्टॉल पर वड़ा पाव खा रही थीं, तो दो लोग मौके पर आए और उनके फोन नंबर मांगे. उन्होंने कुछ दूर तक लड़कियों का पीछा भी किया, जिसके बाद नाबालिगों ने शोर मचाया और पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया.


पुरुषों ने अपने बचाव में किया था ये दावा


पुरुषों ने अपने बचाव में कहा था कि हालांकि यह दावा किया गया था कि घटना एक सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, लेकिन लड़कियों की गवाही के अलावा इसकी पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था. अदालत ने कहा, "हालांकि यह माना जाता है कि घटना स्थल के पास अन्य लोग मौजूद थे, यह सामान्य ज्ञान का तथ्य है कि महिलाओं का पीछा करने और उत्पीड़न के अपराध दूसरों से छुपाकर किए जाते हैं और इतनी सावधानी बरतते हुए किए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आरोपी की ऐसी अभद्र हरकत को देख और सुन न सके. ज्ञात हो कि अब इस मामले को 9 साल बीत चुके हैं, जब इसमें सजा का ऐलान हुआ है.


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