Maharashtra: सड़क हादसे में पतियों को गंवाने वाली 2 विधवाओं को मिलेगा 68 लाख रुपये का मुआवजा
Maharashtra News: राष्ट्रीय लोक अदालत ने सड़क हादसों में अपने पतियों (Husbands) को गंवाने वाली 2 विधवाओं (widows) को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा ने का आदेश दिया है.
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Maharashtra Widows Compensation: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) ने मवाल (Maval) और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों (Husbands) को गंवाने वाली 2 विधवाओं (widows) को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है. एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी. मुआवजे की राशि मिलने के बाद विधवा महिलाओं को अर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा.
पहला मामला
अधिकारी ने बताया कि शनिवार को ठाणे में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी, जहां पहले मामले में सारिका थोराट (32) को उनके पति इलेक्ट्रिशियन आनंद की मौत के सिलसिले में 36.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया. मवाल में 26 जून 2021 को हुए एक सड़क हादसे में आनंद की मौत हो गई थी.
दूसरा मामला
अधिकारी के अनुसार, दूसरे मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत ने शबाना अंसारी (40) को उनके पति मोहम्मद सलीम अंसारी की मौत के सिलसिले में 31.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. अंसारी की भी 26 जून 2021 को हुए एक सड़क हादसे में जान चली गई थी.
भावना राजपूत को दिया गया सर्वाधिक मुआवजा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक अधिकारी के मुताबिक, 75 लाख रुपये का सर्वाधिक मुआवजा भावना राजपूत नाम की महिला को दिया गया, जिसके पति की मौत जून 2017 में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर हुए एक सड़क हादस में हुई थी.
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