Maharashtra News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में 66 साल की एक महिला ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया और अधिकारियों से उसे भारतीय नागरिकता देने का निर्देश देने की मांग की थी क्योंकि उसकी शादी पिछले 55 सालों से एक भारतीय से हुई है और उसके बच्चे और पोते सभी भारतीय नागरिक हैं. महिला ने कहा कि वह युगांडा में ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के माता-पिता के घर पैदा हुई थी और वह 1966 में अपनी मां के पासपोर्ट पर भारत आई थी और तब से रह रही है लेकिन उसके पास कोई वैध दस्तावेज या कागजात नहीं थे. महिला ने 1977 में एक भारतीय नागरिक से शादी की.
महिला सितंबर 1955 में पैदा हुई और अब अंधेरी में रहती है. महिला ने कहा कि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए उसके आवेदन को 2019 में मुंबई के डिप्टी कलेक्टर ने उसकी ओर से कुछ अनजाने में गलती के कारण खारिज कर दिया था और उसने एचसी से अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उसके आवेदन पर पुनर्विचार करें और उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करें.
अपनी मां के साथ 1966 में भारत आई थी महिला
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आदित्य चितले ने सूचित किया कि वह 1966 से भारत में रह रही थी जब वह अपनी मां के साथ आई थी और उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में गलत तरीके से उल्लेख किया था कि उसका वीजा 2019 तक वैध था इसलिए, उसे अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए योग्य नहीं ठहराया गया, इसी वजह से महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया.
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इसलिए रिजेक्ट हुआ महिला का आवेदन
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन किया था और तीन बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और ऐसा करते समय उसने अपने माता-पिता के ब्रिटिश पासपोर्ट जमा करने का प्रयास किया था. हालांकि, उसे यह दिखाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि उसने भारत की यात्रा कैसे की, जो उसके पास नहीं थी क्योंकि वह अपनी मां के साथ एक नाबालिग के रूप में भारत आई थी.
विदेश मंत्रालय के वकील ने कही ये बात
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने याचिकाकर्ता को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उसने नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अद्वैत सेठना ने तर्क दिया कि महिला को नागरिकता दी जा सकती है यदि वह किसी विदेशी देश से पासपोर्ट प्रस्तुत करती है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क किया था क्योंकि उसके माता-पिता के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे, हालांकि, ब्रिटिश दूतावास ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे.
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