Majhi Ladki Bahin Yojana Form: महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना' के अंतर्गत हर पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. कलेक्टर अभिजीत राऊत ने कहा है कि इसे लेकर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए. योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, और 8 जुलाई से विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि जिले की पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके.
'लाडली बहन योजना' महाराष्ट्र में शुरू की गई है, जिससे महिलाओं में उत्साह है. 3 जुलाई को सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब 21 से 65 वर्ष की विवाहित महिलाएं, तलाकशुदा, परित्यक्त या निराश्रित महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हो सकती हैं, साथ ही प्रत्येक परिवार की एक अकेली महिला भी इसका लाभ उठा सकती है.
'मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना' के लिए कौन नहीं कर सकता आवेदन
इस योजना में वे परिवार भी शामिल हो सकते हैं जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है. आउटसोर्स, स्वैच्छिक और संविदा कर्मचारी जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, वे भी पात्र होंगे. हालांकि, जिन महिलाओं को संजय गांधी निराधार योजना या अन्य योजना के तहत 1 हजार 500 रुपये से अधिक की सब्सिडी मिलती है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. कलेक्टर अभिजीत राऊत ने अपील की है कि वे इस योजना के लिए आवेदन न करें.
कलेक्टर ने की ये अपील
डीएम ने अपील करते हुए कहा, आवेदन करते समय किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. सरकार के नए निर्णयों के कारण यह योजना बहुत सरल और सुलभ हो गई है. अब आय प्रमाण के लिए येलो या ऑरेंज राशन कार्ड धारकों को किसी अन्य आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है.
15 साल पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र निवास का प्रमाण माना जाएगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. दूसरे राज्यों में विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे.
कलेक्टर अभिजीत राऊत ने कहा कि 31 अगस्त तक इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है. 8 जुलाई से जिला प्रशासन और जिला परिषद के माध्यम से हर गांव में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है. कोई भी बिचौलियों के प्रलोभन में न आएं. आप स्वयं या अपने घर के किसी युवा सदस्य के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. फोटो खींचकर और अन्य जानकारी भरकर ई-केवाईसी किया जा सकता है.
सरकार की ओर से आयोजित शिविरों में भी मदद की जाएगी. नांदेड़ जिले की सभी पात्र महिला बहनों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रशासन की पूरी टीम आपके साथ है.
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