(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना: राज ठाकरे की पार्टी MNS की बड़ी मांग, 'उन मुस्लिमों को बाहर करें जो...'
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' का एलान किया गया है. विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को अहम माना जा रहा है.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा किए जाएंगे. चुनाव के मद्देनजर इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मनसे नेता की मांग?
इसी बीच, मनसे नेता प्रकाश महाजन ने सरकार से मांग की है कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए जिनके दो पत्नियां या दो से अधिक बच्चे हैं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को. महाजन की इस मांग से विवाद उत्पन्न हो सकता है. अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है.
राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत महिलाओं के लिए निवास प्रमाण पत्र की शर्त लागू की गई है. प्रकाश महाजन ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर यह शर्त हटा दी जाती है तो राज्य के बाहर के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं.
माझी लाडकी बहीन योजना के लिए वाशिम में लगातार दूसरे दिन कतारें देखी गईं. लोग सुबह छह बजे से ही अपने कागजातों का मिलान कराने के लिए पहुंचने लगे हैं. योजना के विस्तार के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की कतारें देखी गईं. कतारों और अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई है.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' के लिए पात्रता मानदंड:
आवेदन की अंतिम तिथि: इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक थी. अब इस अवधि को संशोधित करके 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है. साथ ही, 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1 जुलाई 2024 से 1500/- रुपए प्रतिमाह का वित्तीय लाभ मिलेगा.
निवास प्रमाण पत्र: इस योजना की पात्रता के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है. यदि महिला लाभार्थी के पास 15 वर्ष पूर्व का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा.
खेती की शर्त: इस योजना से यह शर्त हटा दी गई है कि लाभार्थी महिलाओं के पास 5 एकड़ से अधिक खेती नहीं होनी चाहिए.
आयु वर्ग: योजना में लाभार्थी महिलाओं की आयु सीमा 21 से 65 वर्ष की है.
विवाह और निवास प्रमाण पत्र: विदेश में जन्मी महिलाओं की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई हो, तो पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे.
आय प्रमाण पत्र: यदि 2.5 लाख रुपये का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो येलो और ऑरेंज राशन कार्ड धारक परिवारों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है.
अविवाहित महिलाएं: योजना का लाभ परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी दिया जाएगा.
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