Maharashtra State Road Transport Corporation : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को आज 84 दिन हो गए हैं. लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं. इस मामले को लेकर सोमवार को बांद्रा की लेबर कोर्ट ने हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया है. कर्मचारी पिछले साल 27 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को राज्य सरकार के अंतर्गत लिया जाना चाहिए. इससे परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. 


एक अधिकारी ने बताया, ''लेबर कोर्ट ने कमर्चारियों की इस हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किया है. इस आदेश के आने के बाद निगम द्वारा हड़ताल पर बैठ कर्मचारियों का निलंबन और बर्खास्तगी जैसी कर्मचारियों के खिलाफ निगम द्वारा की गई कार्रवाई को कानूनी माना जाएगा. साथ ही निगम हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है और उन्हें दंडित भी कर सकता है. लेकिन फिर भी निगम कर्मचारियों को मनाने की कोशिश कर रहा है.''


परिवहन निगम लगातार कर रहा कोशिश


राज्य सड़क परिवहन निगम लगातार कर्मचारियों से हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है. निगम ने लगभग सभी हथकंडे अपना लिए लेकिन कर्मचारी अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए. हाल ही में निगम ने महाराष्ट्र के सभी डिपो मैनेजर को ये निर्देश दिए थे कि वो कर्मचारियों के घर पर जाएं और उन्हें काम पर लौटने के लिए मनाएं. 


निगम की ओर से हड़ताल खत्म करवाने के लिए कर्मचारियों को कई लुभावने ऑफर दिए गए जिनमें उनकी सैलेरी बढ़ाना शामिल है. जब इससे बात नहीं बनी तो निगम की ओर से कर्मचारियों को डराया भी गया कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन इस सब के बाद भी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई. 


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