Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2024: महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अजित पवार के बजट में घोषित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. इस योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी गई है. अब लाभार्थी महिलाएं 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकती हैं.


वित्त मंत्री अजित पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर ट्वीट कर कहा, "मंगलवार (2 जुलाई) को विधानसभा में घोषणा की गई कि योजना के प्रति लाभार्थी महिलाओं की प्रतिक्रिया और जन प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई गई है. अधिक महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए योजना के मानदंडों में कुछ सुधार और शर्तों में ढील दी गई है. 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाएगा."


योजना में किया गया ये बदलाव
अजित पवार ने आगे कहा, "इस योजना के पात्रता मानदंड में कहा गया था कि लाभार्थियों का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है. अब यदि महिला लाभार्थी के पास 15 साल पहले का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक होना चाहिए. वहीं अब इस योजना से पांच एकड़ खेती होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है. इसी प्रकार अब इस योजना में लाभार्थी महिलाओं का आयु वर्ग 21 से 60 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष से 65 वर्ष किया जा रहा है."


वित्त मंत्री ने कहा, "यदि विदेश में जन्मी महिला का विवाह महाराष्ट्र के निवासी पुरुष से हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा. यदि 2.5 लाख रुपये का आय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो पीले और नारंगी राशन कार्ड वाले परिवारों को आय प्रमाण प्रमाण पत्र से छूट दी गई है. योजना में परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा."



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