Maharashtra News: सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के गुट वाली शिवसेना के नेता राहुल शेवाले (Rahul Shewale) ने शिवसेना-यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के खिलाफ मानहानि (Defamation Case) का मामला दर्ज किया था. इस मानहानि के मामले में ठाकरे और राउत ने डिस्चार्ज एप्लिकेशन यानी आरोप मुक्ति का आवेदन दायर किया था जिसे गुरुवार को मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दिया. शेवाले ने दोनों पर आरोप लगाया था कि शिवसेना-यूबीटी के मुखपत्र सामना (Saamana) में उनके खिलाफ मानहानि भरा लेख लिखा गया था.
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय की अपील को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने खारिज कर दी. कोर्ट ने मामले को 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है जब साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी.
इन धाराओं के तहत उद्धव ठाकरे पर हुआ था केस
शेवाले ने दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 501के तहत कार्रवाई की मांग की है. ठाकरे और राउत ने अपने आवेदन में कहा था कि उनके खिलाफ मानहानि करने के कोई सबूत नहीं है. दोनों ने खुद को निर्दोष बताया था और साथ ही कहा था कि उन्हें संदेह के आधार पर कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है.
दिसंबर 2022 में पब्लिश हुआ था आर्टिकल
शेवाले ने वकील चित्रा सालुंके के द्वारा शिकायत फाइल कराई थी जिन्होंने सामना के एक आर्टिकल के खिलाफ आपत्ति उठाई थी. इस आर्टिकल में दावा किया गया था शेवाले का करांची में होटल और रियल एस्टेट का बिजनस है. यह आर्टिकल 29 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुआ था. शेवाले ने दावा किया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए और उनपर झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उनकी याचिका में कहा गया है लिखा गया आर्टिकल प्रतिशोध की पत्रकारिता का एक उदाहरण है.
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