मुंबई में लड़की का पीछा और हमला करने के आरोपी की मौत, आर्थर रोड जेल से अस्पताल में कराया गया था भर्ती
Mumbai News: मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी आरिफ महबूब कुरैशी की मंगलवार (24 सितंबर) को जेजे अस्पताल में मौत हो गई, जहां उसे आर्थर रोड जेल में रहने के दौरान बेचैनी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था.
Mumbai Pocso Case Accused Dies: मुंबई में 16 साल की लड़की का पीछा करने और उस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स की मौत हो गई. 22 साल के व्यक्ति आरिफ महबूब कुरैशी की मंगलवार (24 सितंबर) को जेजे अस्पताल में मौत हो गई. तबीयत खराब होने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
मुंबई पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ''आरोपी आरिफ महबूब कुरैशी की कल जेजे अस्पताल में मौत हो गई, जहां उसे आर्थर रोड जेल में रहने के दौरान बेचैनी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था. उसे 22 सितंबर को भर्ती कराया गया था. एडीआर (एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट) एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.''
Mumbai | A 22-year-old man, Arif Mehboob Qureshi, who was arrested for stalking and assaulting a 16-year-old girl died yesterday at JJ Hospital where he was admitted after complaining of uneasiness while he was lodged at Arthur Road Jail. He was admitted on September 22. ADR…
— ANI (@ANI) September 25, 2024
कुरैशी के परिजनों ने मौत की जांच की मांग की
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधिकारियों ने कहा कि आरोपी कुरैशी में ड्रग्स Withdrawal के लक्षण थे और उसे दौरे पड़ गए थे, जिसके बाद उसे 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, मृतक कुरैशी के परिवार ने मंगलवार को कालाचौकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और उनकी मौत की जांच की मांग की.
मृतक कुरैशी के परिजनों का गंभीर आरोप
परिवार का आरोप है कि जब कुरैशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो जेल अधिकारियों ने उन्हें सूचित नहीं किया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि लड़की के परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की थी. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी."
सेवरी के रहने वाले आरिफ महबूब कुरैशी को इस महीने की शुरुआत में कालाचौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.
ये भी पढ़ें: