Mumbai News: बीएमसी (BMC) ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर मराठी साइनबोर्ड (Marathi signboards) लगाने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे पहले राज्य सरकार के निर्णय के बाद नगर निगम ने 31 मई की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया था, लेकिन अब बोर्ड स्तर की बैठकों में दुकान मालिकों से सलाह मशविरा करने के बाद एक बार फिर से इसकी समयसीमा बढ़कर 30 जून कर दी गई है. यानी 30 जून तक मराठी साइन बोर्ड लगाने वाली दुकानों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी.
सभी दुकानों को लगाने होंगे मराठी साइनबोर्ड
दरअसल, महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 2022 में संशोधन के अनुसार, सभी दुकानों को अनिवार्य रूप से देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाने होंगे. आदेश में कहा गया है कि यदि बोर्ड में वे अन्य भाषाओं में नाम लिखते हैं तो मराठी फॉन्ट अन्य लिपियों से छोटा नहीं होना चाहिए. यह आदेश राज्य की सभी दुकानों पर लागू होगा जिसमें परिधान स्टोर, किराने का सामान, कार्यालय, रेस्तरां, बार और थिएटर शामिल हैं.
बोर्ड बदलना खर्चीला काम
बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर संजोग काबरे ने कहा कि बीएमसी ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के नाम मराठी में लिखने के लिए मई के दूसरे हफ्ते से जागरूकता अभियान शुरू किया था, लेकिन दुकान मालिकों ने कहा कि बोर्ड बदलने खर्चीला होता है इसलिए उन्हें इसके लिए थोड़ा और समय दिया जाए. इसलिए तमाम दुकानदारों और प्रतिष्ठान के मालिकों के साथ हुई बैठक के बाद समयसीमा में बदलाव किया गया.
रातोंरात बोर्ड लगाना संभव नहीं
वहीं, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन (FRTWA) के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा कि हम लगातार निगम से हमें समय देने का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि रातोंरात बोर्ड बदलना आसान नहीं है. बता दें कि शहर में लगभग 5.08 लाख लाइसेंसी दुकानदार हैं जिनमें से 40% को बोर्ड बदलना होगा.
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