BMC issues fresh directive against use of banned plastic: बीएमसी (BMC) ने नागरिकों के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक (PLASTIC) का उपयोग नहीं करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, चेतावनी दी है कि ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. जबकि राज्य सरकार ने 2018 में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, कोविड -19 (Covid-19) महामारी के फैलने के बाद कानून का कार्यान्वयन और प्रवर्तन रुक गया था. बता दें कि राज्य सरकार ने 2018 में  प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी. हालांकि कोरोना महामारी के फैलने के बाद  इस कानून का ठीक से कार्यान्वयन नहीं हो सका. हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में है. बीएमसी ने बुधवार को नागरिकों के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की.


नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना होगी जेल
बीएमसी के आदेशानुसार उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, आपूर्ति, विक्रेताओं द्वारा इस अधिसूचना का पहली बार उल्लंघन करने पर 5000 रुपये और उसके बाद उल्लंघन पर 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की जाएगी क्योंकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक बैगों का हर जगह जमकर इस्तेमाल हो रहा है.


उल्लंघनकर्ताओं से अब तक वसूला गया 5  करोड़ का जुर्माना


महाराष्ट्र डिग्रेडेबल एंड नॉन-डिग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट, 2006 के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, बिक्री, भंडारण, हैंडलिंग और उपयोग प्रतिबंधित है. जून 2018 से बीएमसी ने अपने अभियान के दौरान लगभग 2 लाख किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया है और उल्लंघनकर्ताओं से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है. बीएमसी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें बनाई थीं.


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