Mumbai BMW Hit and Run Case: बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुंबई की अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.


क्या है पूरा मामला?
7 जुलाई को सुबह 5:30 बजे वर्ली के मुख्य मार्ग एनी बेसेंट रोड पर कथित तौर पर शाह द्वारा चलाई जा रही बीएमडब्ल्यू ने उनके दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कावेरी नखवा (45) नामक महिला की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप घायल हो गए. शाह तीन दिनों तक पुलिस को चकमा देते रहे, जब तक कि उन्हें मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर विरार के एक अपार्टमेंट में ट्रैक नहीं किया गया.


पुलिस ने क्या कुछ कहा?
10 जुलाई को शाह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने आज शाह की हिरासत समाप्त होने पर अदालत को बताया, "उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वह किससे मिला था, अपराध के बाद वह कहां गया था. उसने नंबर प्लेट फेंक दी थी. उसने अपने बाल क्यों काटे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है."


उद्धव ठाकरे गुट का क्या है आरोप
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह गंभीर आरोप लगाये हैं. पीटीआई के अनुसार, राउत ने कहा कि सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है. हिट एंड रन का मामला साधारण नहीं है. मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए. अगर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा तो हम दे देंगे.


राउत ने आगे कहा, इसके सारे अपराध अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं. राजेश शाह क्या करता है? उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और इतनी महंगी गाड़ी कहां से लाता है. इसका हिसाब मुंबई पुलिस को करना पड़ेगा. बोरीवली पुलिस स्टेशन में राजेश के खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज हैं.


ये भी पढ़ें: कोल्हापुर में हुए विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM को...'