Mumbai News: मुंबई की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई है. दोषी शख्स पर नाबालिग लड़की को 'आइटम' कहकर बुलाने का आरोप था. कोर्ट ने कहा कि जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसे लड़की का यौन शोषण माना जाएगा. हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों ने युवक के अच्छे आचरण का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी. यह घटना 14 जुलाई 2015 की है.


क्या है पूरा मामला


अखबार 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक खबर के अनुसार मुंबई की एक पोक्सो अदालत ने 26 साल के एक व्यवसायी को 16 साल की लड़की का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया है. 2015 में आरोपी ने स्कूल से लौट रही एक लड़की के बाल खींचे और कहा 'क्या आइटम कहां जा रही हो?' कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक महीने से लड़की का यौन शोषण के लिए पीछा कर रहा था.


खबरों के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एसजे अंसारी ने आरोपी के अच्छे आचरण को लेकर माफी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए. ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है. पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की बच्ची का यौन शोषण करने वाले कारोबारी को दोषी करार दिया है. युवती के माता-पिता को मामले में इसलिए फंसाया गया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ युवक की दोस्ती पसंद नहीं थी. इस नाबालिग लड़की को जुलाई में कोर्ट में पेश किया गया था.


लड़की ने अपनी शिकायत में क्या कहा है


पीड़ित लड़की ने बताया कि वह 14 जुलाई 2015 को दोपहर करीब 1.30 बजे स्कूल जा रही थी. आरोपी अपनी गली में बैठा था. वह अपने दोस्तों के साथ था. लड़की ने बताया कि जब वह दोपहर करीब 2.15 बजे स्कूल से लौटी. उसके बाद भी आरोपी सड़क पर बाइक पर बैठा था. नाबालिग लड़की ने कहा कि जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसका पीछा करने लगा. साथ ही युवक ने उसके बाल खींचे और उससे बातें कीं.


लड़की ने कहा कि जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि ऐसा न करें. इसके बाद आरोपी गाली-गलौज करने लगे और कहा कि मैं जो चाहूं करूंगा. नाबालिग लड़की ने तुरंत 100 नंबर डायल किया. पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक आरोपी भाग चुके थे. इसके बाद किशोरी ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी.


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