Mumbai: सचिन वझे को लगा झटका, कोर्ट ने इस आधार पर रिहाई की मांग वाली याचिका की खारिज, जानें पूरा मामला
Sachin Hindurao Vaze Case: सचिन वझे को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से झटका लगा है. उनकी जेल से रिहा होने की याचिका को खारिज कर दिया गया है. जानिए कोर्ट ने क्या कहा.
Sachin Hindurao Vaze: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में गवाह बने सचिन वझे की जेल से रिहा होने की याचिका को बॉम्बे सेसन कोर्ट (Bombay Sessions Court) ने खारिज कर दिया है. मुंबई सेसन कोर्ट में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस.एच. वझे की अर्जी पर गवलानी के समक्ष सुनवाई हुई. सचिन वझे ने इस मामले में गवाह बनने की अपनी तत्परता दिखाई थी.
सीबीआई ने जताई आपत्ति
सीबीआई के इस पर आपत्ति नहीं जताने के बाद कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी. एबीपी माझा में छपी के अनुसार, इस संदर्भ में वझे ने इस अर्जी में तर्क दिया था कि अगर हम जेल में रहेंगे तो माफी मांगने का मकसद विफल हो सकता है. मामले के मुख्य आरोपी अनिल देशमुख, उसके करीबी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को जमानत मिल गई है. लेकिन वझे ने इस अर्जी में दावा किया था कि उसे अब भी आरोपी माना जाता है.
कोर्ट ने याचिका खारिज की
लेकिन सचिन वझे को इस मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. इसलिए सीबीआई ने यह स्टैंड लेते हुए इस अर्जी का विरोध किया था कि जब तक वह बरी नहीं हो जाता, उसे आरोपी माना जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने वझे की इस अर्जी को खारिज कर दिया.
सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के कथित भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त पुलिस निरीक्षक सचिन वझे और देशमुख के दो निजी सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को भी गिरफ्तार किया था. सचिन वझे इस मामले में गवाह बने हैं. पलांडे और शिंदे से सीबीआई ने 16 और 17 फरवरी 2022 को आर्थर रोड जेल में पूछताछ की थी. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
जानें क्या है मामला?
मुंबई पुलिस के सहायक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन वझे, उनके सहयोगी रियाज काजी और पुलिस निरीक्षक सुनील मानेन को पहले NIA ने जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरे पत्र के साथ स्कॉर्पियो कार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया आवास के बाहर छोड़ने के मामले में गिरफ्तार किया था. इसके मालिक मनसुख हिरेन की अचानक मौत हो गई थी दूसरी तरफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वझे, अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के एक मामले में सचिन वझे, अनिल देशमुख और दो अन्य को गिरफ्तार किया था. सचिन वझे ने जांच के दौरान बताया था कि उसने अनिल देशमुख के आदेश पर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से पैसे जुटाए थे.