Ghatkopar Hoarding Case: घाटकोपर होर्डिंग हादसे के आरोपी को झटका, कोर्ट ने 29 मई तक बढ़ाई पुलिस कस्टडी
Ghatkopar Hoarding Collapse: आरोपी के वकील ने क्राइम ब्रांच की अपील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ होर्डिंग के गिरने से जुड़ा है. दोनों पक्षों की दलीलों को अदालत ने सुना.
Ghatkopar Hoarding Case: घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मुख्य आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है. अदालत ने भावेश भिंडे की पुलिस कस्टडी 29 मई तक बढ़ा दी है. बता दें कि बीते दिनों मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हुई थी. दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने भावेश भिंडे को गिरफ्तार किया था. होर्डिंग का संचालन भावेश भिंडे की विज्ञापन कंपनी करती थी. हादसे के बाद भावेश भिंडे फरार हो गया था.
गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस भावेश भिंडे को तलाश कर रही थी. 16 मई को राजस्थान के उदयपुर से आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर मुंबई लाई. अदालत में पेशी के बाद भावेश भिंडे को 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. घाटकोपर होर्डिंग हादसे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. रविवार को क्राइम ब्रांच ने भावेश भिंडे को रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया. क्राइम ब्रांच ने बताया कि घाटकोपर होर्डिंग मामले की जांच चल रही है.
घाटकोपर होर्डिंग हादसे के आरोपी को झटका
आरोपी से पूछताछ के लिए और समय की मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया. क्राइम ब्रांच की अपील पर अदालत ने भावेश भिंडे को 29 मई तक रिमांड पर भेज दिया. आरोपी के वकील रिजवान मर्चेंट ने क्राइम ब्रांच की अपील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ होर्डिंग के गिरने से जुड़ा है.
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने भावेश भिंडे की कस्टडी 29 मई तक बढ़ा दी. बृहन्मुंबई नगर निगम का कहना है कि होर्डिंग लगाने की इजाजत नहीं दी गयी थी. घाटकोपर में 13 मई को विशाल अवैध विज्ञापन होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरने से 16 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे.
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