Dog Biting Case: मुंबई की एक अदालत (Mumbai Metropolitan Court) ने पालतू कुत्ते (Pet Dog) के काटने के 12 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि इस तरह के आक्रामक कुत्ते के साथ बाहर जाते समय उचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो यह निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है. यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब देशभर में पालतू कुत्तों के काटने का मामला गरमाया हुआ है.
लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त
मामले में सजा सुनाते हुए गिरगांव अदालत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एनए पटेल ने अपने आदेश में कहा कि जहां लोगों की सुरक्षा का सवाल हो, इस तरह के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही अदालत ने कुत्ते के मालिक 44 वर्षीय साइरस पर्सी होरमुसजी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 289 (पशु के संदर्भ में लापरवाही) और 337 (जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दोषी पाया. गौरतलब है कि अब तकरीबन 12 वर्ष पहले होरमुसजी के रोटविलर नस्ल के पालतू कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था.
2010 में घटी थी घटना
घटना मई 2010 में उस समय की है, जब मुंबई के नेपीन सी रोड में अपनी कार के पास खड़े होरमुसजी की कर्सी ईरानी से संपत्ति विवाद को लेकर लड़ाई हो रही थी. इस दौरान होरमुसजी का कुत्ता उस समय कार में था और वाहन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था. अभियोजन पक्ष ने बताया कि कार का दरवाजा नहीं खोलने का अनुरोध करने के बावजूद आरोपी (होरमुसजी) ने वाहन का दरवाजा खोल दिया जिससे कुत्ता बाहर आ गया और उसने ईरानी पर हमला कर दिया.
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