Mumbai News: मुंबई (mumbai) में एक पेंट निर्माण कंपनी के 62 वर्षीय सेवानिवृत्त कार्यकारी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति, जिसने चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) होने का दावा किया था, ने आकर्षक रिटर्न का वादा करके उसे ₹ 59 लाख की धोखाधड़ी की है. पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. शिकायतकर्ता हरिश्चंद्र भरुका ने पुलिस को सूचित किया कि नवंबर 2019 में, जब वह कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड में वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, तब उनके प्रशासनिक प्रबंधक रमेश शेंगगे ने उन्हें रामकृष्ण एस अय्यर से मिलवाया. भरुका मार्च 2022 में कंसाई नेरोलैक पेंट्स से सेवानिवृत्त हुए.
पति-पत्नी ने मिलकर निवेश किए थे 59 लाख रुपए.
शिकायतकर्ता को बताया गया कि अय्यर एक शेयर ब्रोकर था और उसने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के शेयर बेचने की पेशकश की थी. अय्यर ने उसे बताया कि वह 6 लाख शेयर ₹841.36 प्रति शेयर पर बेचना चाहता है. भरुका ने उसे बताया कि वह शेयर खरीदने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है. हालांकि, अय्यर ने उसे अन्य लोगों द्वारा किए गए लाभ को दिखाया और उससे यह भी कहा कि वह शेयरों को सस्ती दर पर देगा ताकि उसे अधिक लाभ हो सके. शुरुआत में, भरूका ने ₹44 लाख का निवेश किया, बाद में उनकी पत्नी पार्वती ने भी ₹16.5 लाख का निवेश किया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि दंपति ने अय्यर की पत्नी सावित्री के बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर दी.
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पैसे मांगने पर संपर्क से ही गायब हुआ आरोपी
एन एम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि “पार्टियों के बीच शेयरों की खरीद के संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसे नवंबर 2019 और जून 2020 के बीच निष्पादित किया गया था. बाद में जब भरुका ने खरीदे गए शेयरों के लिए कहा, तो उन्हें अय्यर से अस्पष्ट जवाब मिला. जब भरूका ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया, तो अय्यर ने अपनी पत्नी पार्वती को 1.5 लाख रुपये लौटा दिए.” बाद में, अय्यर तक पहुंचने के उनके प्रयास विफल रहे, क्योंकि उनके दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाए गए. भरुका ने अंततः पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अय्यर कहां रहता है और धोखाधड़ी की सूचना दी.
एन एम जोशी मार्ग पुलिस के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने रामकृष्ण अय्यर और उनकी पत्नी सावित्री के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए धारा 420, आपराधिक विश्वासघात के लिए 406 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के सामान्य इरादे के लिए 34 के तहत मामला दर्ज किया है." पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अय्यर और उनकी पत्नी ने इसी तरह कई अन्य लोगों को धोखा दिया है.