Mumbai Crime: मुंबई के गोरेगांव में छह नाबालिगों पर 13 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO के तहत मामला दर्ज
Crime News Mumbai: गोरेगांव में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ छह नाबालिग लड़कों द्वारा यौन अपराध किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने सभी 6 को गिरफ्तार कर लिया है.
Mumbai Crime News: मुंबई (Mumbai) के गोरेगांव (Goregaon) में मंगलवार को छह नाबालिग लड़कों को अलग-अलग मौकों पर 13 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने कथित तौर पर हमले के वीडियो भी बनाए और 13 वर्षीय को ब्लैकमेल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया. यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो व्हाट्सएप पर प्रसारित हुआ और पीड़ित के चाचा के ध्यान में आया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया. 14 से 16 साल की उम्र के सभी आरोपियों पर सोमवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब उन्हें किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया जाएगा.
एक ही चॉल में रहते थे पीड़ित और आरोपी
पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित एक ही चॉल में रहते थे. पुलिस ने कहा कि यौन उत्पीड़न इस साल मार्च में शुरू हुआ, जब एक आरोपी ने 13 साल के इस पीड़ित के साथ अपराध को अंजाम दिया, जबकि एक अन्य आरोपी ने वीडियो बनाया और यह सब कुछ जून महीने तक चला. इसके बाद अन्य पांच आरोपियों ने कथित तौर पर इस वीडियो का इस्तेमाल पीड़ित को ब्लैकमेल करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के लिए किया. पुलिस के मुताबिक, 13 वर्षीय ने कहा कि उसने घर पर कुछ नहीं कहा क्योंकि आरोपियों ने उसे पीटने की धमकी दी थी.
आरोपियों पर लगी हैं इतनी धाराएं
छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रसारित करना) और 67 बी (बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाली सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित करना) और POCSO अधिनियम की धारा 6 और 14 (अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करने की सजा) भी शामिल है.
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