Mumbai News: खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ फाइल की चार्जशीट, लगाई है ये धाराएं
Navneet Rana Chargesheet: खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ IPC की अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट फाइल कर दी है. इसमें दोनों पर धारा 353 और 34 लगी है.
Chargesheet Filed Against MP Navneet Rana: मुंबई (Mumbai) की खार पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) के खिलाफ हनुमान चालीसा मामले में चार्जशीट दायर कर दी है. इसमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 353 और 34 के तहत चार्जशीट दायर की है. वहीं राणा दम्पत्ति को पुलिस ने नोटिस भेजा था और कहा था कि उनके खिलाफ IPC की धारा 353, 34 के तहत दर्ज मामले की जांच पूरी हो चुकी है, नोटिस में कहा गया था कि दोनों को बांद्रा कोर्ट में 11 बजे उपस्थित रहना होगा. वहीं राणा दम्पत्ति के वकील ने कोर्ट में एक्जेम्पशन फ़ाइल किया है.
बता दें कि धारा 353 में किसी सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना या फिर अपराधिक तरीके से उसकी ड्यूटी में बाधा डालना शामिल है वहीं धारा 34 के तहत एक ही मकसद से किसी समूह द्वारा किया गया अपराधिक कार्य आता है. इन्हीं दो धाराओं के तहत पति-पत्नी पर चार्जशीट फाइल की गई है.
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इससे पहले भी अमरावती में इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
इससे पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अमरावती में केस दर्ज हुआ था. नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती में सड़क जाम करने को लेकर FIR दर्ज हुई है. जेल से छूटने के बाद पहली बार पिछले महीने अमरावती पहुंची थीं. उनके खिलाफ सड़क पर मंच बनाकर देर रात लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत हुई थी. नवनीत राणा के 14 समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था. अमरावती पुलिस के जारी किए गए बयान के मुताबिक अमरावती के चार थानों में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ यातायात बाधित करने, बिना अनुमति रैली निकालने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा 143, 341, 291 और 135 के तहत चार मामले दर्ज किए गए थे.