Kurla Building Collapse: मुंबई में नेहरू नगर पुलिस ने आज उन फ्लैट मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, जिन्होंने कुर्ला (ईस्ट) में ढही हुई इमारत में अपने अपार्टमेंट किराए पर दिए थे, जबकि यह जानते हुए भी कि इमारत जर्जर हो चुकी है और कभी भी ढह सकता है. नाइक नगर सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार की रात चार मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.


कई लोगों पर मामला दर्ज


पुलिस ने फ्लैट मालिक रजनी राठौड़, किशोर चव्हाण, बालकृष्ण राठौड़ और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है. इमारत में मजदूरों को रखने वाले दिलीप विश्वास नाम के एक ठेकेदार को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने धारा 308 के तहत भी आरोप लगाया क्योंकि इमारत गिरने से 15 लोग घायल हो गए थे.


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बीएमसी ने बिल्डिंग को माना था जर्जर


चार मंजिला इमारत जो गिर गई वह नायक नगर सहकारी आवास समिति के चार विंग्स में से एक थी. सभी चार इमारतों को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा जर्जर माना गया था. दमकल विभाग और एनडीआरएफ का बचाव अभियान मंगलवार देर शाम समाप्त हो गया जबकि बुधवार तक तलाशी अभियान जारी था. अब तक मिले 33 लोगों में से 19 की मौत हो गई, 10 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और चार का अभी भी इलाज चल रहा है.


इमारत में हर मंजिल पर चार एक-बीएचके फ्लैट थे. वहीं फ्लैट या तो किराए पर दिए गए थे या बंद कर दिए गए थे. ग्राउंड फ्लोर के सभी फ्लैटों में ताला लगा हुआ था. चौथी मंजिल के दो फ्लैटों में ताला लगा था, जबकि तीसरी और चौथी मंजिल के दो फ्लैट खाली थे.


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