Sameer Wankhede: महाराष्ट्र के ठाणे के जिलाधिकारी ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के नवी मुंबई स्थित एक होटल एवं बार को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है. ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि लाइसेंस गलत तथ्य पेश कर और धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था. आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनका विभाग अब ‘बार’ को सील कर सामान जब्त करेगा.


नवाब मलिक ने लगाए थे कई आरोप


महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े का नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था जब वह नाबालिग थे और इसलिए यह अवैध है.


मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस है, जो सेवा नियमों के खिलाफ है. वानखेड़े ने हालांकि तब मंत्री के दावों को खारिज कर दिया था. राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को उसके द्वारा प्राप्त ‘बार’ के लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया था.


नाबालिग उम्र में प्राप्त किया था लाइसेंस


अधिकारी ने बताया कि नोटिस पर उनके जवाब और मामले की जांच के बाद, जिलाधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब उनकी आयु 21 साल की मान्य उम्र के बजाय 18 साल से कम थी. आदेशानुसार, लाइसेंस रद्द करने के लिए निषेध अधिनियम की धारा 54 लागू की गई है.


वानखेड़े के पिछले साल अक्टूबर में एक जहाज पर छापेमारी कर वहां से मादक पदार्थ की जब्ती का दावा करने के बाद से मलिक ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. इस छापेमारी के संबंध में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था.


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