मुंबई: आर्थिक नगरी मुंबई   (Mumbai) में यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करना अब लोगों को भारी पड़ रहा है. दरअसल नियमों का पालन न करने पर मुंबई की ट्रैफिक पुलिस वाहन चालको के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. इस के तहत पिछले 11 दिनों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा  15 हजार 609 वाहन चालको के खिलाफ बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने के आरोप में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.


2 हजार से ज्यादा वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं खारिज


वहीं 6 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच आरोपी 2 हजार से ज्यादा वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस खारिज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग (RTO) को सिफारिश की है. आरटीओ से मंजूरी मिलते ही 2 हजार 446 वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड हो जाएंगे.


दोषी वाहन चालको को ट्रैफिक मुख्यालय में होना होगा पेश


ट्रैफिक पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि जो वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं उन्हें ट्रैफिक मुख्यालय में पेश होने के लिए समन भी जारी किया गया है. इसके तहत अब तक 3 हजार 951 लोगों को समन जारी किए जा चुके हैं. वहीं 1949 वाहन चालकों को मुख्यालय बुलाकर समन थमाया गया है. गौरतलब है कि जिन वाहन चालकों को समन जारी किया गया है उन्हें अब हर हाल में जुर्माना राशि भरनी होगी.


बता दें कि पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने चार्ज संभालते ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की थी. वहीं ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की बार-बार अनदेखी करने वालों के वाहन जब्त करने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की बात भी कही थी जिसके तहत कार्रवाई जारी है.


ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की


वहीं सूत्रों की मानें तो 6 अप्रैल से शुरू हुए अभियान के तहत वीकेंड पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी. 9 और 10 अप्रैल को बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने के आरोप में 1730 र 1256 मामले दर्ज किए गए. वहीं 16 अप्रैल को 1515 मामले दर्ज किए गए. वहीं इस वीकेंड पर क्रमश: 283 और 191 वाहन चालकों के लाइसेंस को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई थी.


ये भी पढ़ें


Coronavirus Update: तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में फिर डरा रहे आंकड़ें, जानें क्या हैं अभी के हाल


Maharashtra: डबल मर्डर के 12 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार लोगों को किया बरी, जानें पूरा मामला