Mumbai News: नवनीत राणा और उनके पति को अदालत से मिली राहत, मुंबई पुलिस के ये याचिका की खारिज
Mumbai की एक विशेष अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति को एक मामले में राहत दी है. अदालत ने मुंबई पुलिस के दावे को खारिज कर दी है.
Rana Couple Vs Mumbai Police: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की याचिका को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. विस्तृत आदेश में विशेष अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई जिससे यह संकेत मिले कि जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर मामले की मेरिट या सुनवाई प्रभावित होगी. बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा करके कथित रूप से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने के लिए राणा दंपति पर देशद्रोह सहित कई आरोप लगाए गए थे. दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 4 मई को जमानत दे दी गई थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते समय मामले से संबंधित विषयों पर प्रेस को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया था.
मुंबई पुलिस ने दिया ये हवाला
अदालत के आदेश में कहा गया था कि शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. मुंबई पुलिस ने उनके द्वारा मीडिया को दिए गए बयानों का हवाला दिया, जिन पर पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और गवाहों को धमकाया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि उपरोक्त बयानों के कारण, जांच में बाधा आ रही है. यह बताने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है कि मामले या मुकदमे का कोई बाधा आएगी.
अदालत ने अपने आदेश में कही ये बात
विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने 22 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा कि "शर्तों के उल्लंघन के कारण प्रभावित जमानत की शर्त का उल्लंघन जब तक कि यह मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता, प्रतिवादियों को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए, मेरे विचार में, प्रतिवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है कि उन्होंने उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है." अदालत ने आज शुक्रवार को मामले में आदेश जारी कर दिया.