Bombay Municipal Corporation (BMC): बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन (BMC) ने पूर्व रक्षा कर्मियों और उनके परिजनों की संपत्ति कर (Property Tax) को माफ़ करने का फैसला किया है. BMC का यह फैसला राज्य सरकार के जरिये मुंबई में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्र के घरों के संपत्ति कर माफ़ करने के फैसले के बाद आया है. इस प्रस्ताव को शुक्रवार को BMC के कानूनी समिति के सामने पेश किया गया.


संपत्ति कर माफी को लेकर अधिकारीयों का यह है कहना 
पूर्व रक्षा कर्मियों के संपत्ति कर माफ़ करने के संबंध में अधिकारियों ने कहा कि, राज्य सरकार ने 2020 में एक नोटीफिकेशन जारी कर सभी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies)  को पूर्व रक्षा कर्मियों के संपत्ति कर माफ़ करने को कहा था. 


इस योजना के लिए यह है पात्रता योग्यता
BMC की योजना पूर्व रक्षा कर्मियों के साथ, शहीदों की विधवाओं और अविवाहित शहीद के परिजन भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार होंगे. पात्र परिवारों को यह साबित करना होगा कि वह पिछले 15 साल से राज्य में रह रहे हैं, जिसके लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस का प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificates) जमा करना होगा.


वहीं अधिकारियों ने इस संबंध में कहा कि इसी तरह एक प्रस्ताव पिछले साल भी पेश किया गया था, जिसमें सामान्य करों को माफ़ करने की बात की कही गयी थी. जबकि अधिकारी ने इस कर माफी को लेकर आगे बताया कि, "हालांकि उच्च न्यायलय के जरिये BMC को सभी तरह के करों से छूट देने के आदेश के बाद, इस आदेश को वापस ले लिया गया था."


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