Mumbai: मुंबई एयरपोर्ट के आसपास फ्री फ्लाइट जोन में दो महीने तक पैराग्लाइडिंग बैन, जानें वजह
Mumbai Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से विमानों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर पुलिस ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. आदेश जारी कर दिया गया है.
Maharashtra News: मुंबई (Mumbai) में अभी दो महीनों तक छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (International Airport) के पास फ्री-फ्लाइट जोन (Free Flight Zone) में पैरा-ग्लाइडिंग (Para-Gliding) पर रोक रहेगी. इसके अलावा गुब्बारे और रोशनी छोड़ने वाली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध रहेगा. मुंबई पुलिस ने यह प्रतिबंध लगाया है. पुलिस के अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह आदेश 23 जून से 21 अगस्त तक लागू रहेगा. मुंबई पुलिस के इस फैसले के पीछे विमानों को होने वाला संभावित खतरा बताया जा रहा है इसलिए सुरक्षा कारणों से यह आदेश जारी किया गया है.
मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इस आदेश के तहत बेहद ऊपर जाने वाली आतिशबाजी, पतंग और लेजर बीम शूट करने की इजाजत नहीं होगी. यह आदेश मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशन) द्वारा जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि ऐसी सूचना मिली है कि हवाईअड्डा, जुहू एरोड्रम और नौसेना हवाई अड्डे आईएनएस शिकरा के आसपास पैरा-ग्लाइडिंग, गुब्बारों के उड़ने, ऊपर उड़ने वाली आतिशबाजी, रोशनी छोड़ने वाली वस्तुओं और पतंगबाजी के कारण फ्री फ्लाइट जोन में विमान के सुरक्षित संचालन को खतरा हो सकता है. शुक्रवार से जारी हो रहे आदेश को देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को इससे अवगत कराया जा रहा है.
आम नागरिकों से मुंबई पुलिस ने की यह अपील
रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इन वस्तुओं के कारण विमान की लैंडिंग, टेक-ऑफ और विमान का सुरक्षित उड़ान प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसलिए ऐसी कार्रवाई की तत्काल जरूरत थी. रिपोर्ट के आधार पर ही तुरंत 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है. पुलिस अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा कुछ नजर आता है कि उड़ान में बाधा डालने के मकसद से ऐसी कोई गतिविधि की जा रही है, तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें.