दिवाली पर जबरदस्त जश्न की तैयारी में जुटे मुंबई के लोगों को मायूसी हो सकती है. दरअसल, मुंबई में आसमान में लालटेन उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है. साथ ही इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा. सुरक्षा कारणों के तरह पुलिस ने ये फैसला लिया है. 21 नवंबर तक ये प्रतिबंध रहेगा. यानी एक महीने तक मुंबई में न तो इसे बेचा जाएगा और न ही उड़ाया जाएगा. पिछले साल भी मुंबई पुलिस ने ये घोषणा की थी.


पुलिस ने जारी किया आदेश


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा 163 के तहत ये फैसला लिया गया है. आदेश के अनुसार, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्काई लालटेन को बेचने, स्टोर करने और उड़ाने पर प्रतिबंध है.


आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस


आदेश में कहा गया है कि स्काई लालटेन पब्लिक प्रोपर्टी और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है. जो लोग आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्सन 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. 


2015 में एक बिल्डिंग में लग गई थी आग


जनवरी 2015 में मलाड पूर्व में एक 36 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में आकाश में उड़ने वाले लालटेन की वजह से कथित तौर पर आग लग गई थी. इसके बाद तत्कालीन मुंबई अग्निशमन प्रमुख पी राहंगडाले ने पुलिस से ऐसे लालटने पर बैन लगाने का अनुरोध किया था.


2022 और 2023 में भी लगाया गया था बैन


ऐसा नहीं है कि पहली बार मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई फैसला लिया है. पिछले साल भी मुंबई में इस पर बैन लगाया गया था. 2023 में 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं 2022 में 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था. 


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