Mumbai Police Booked Woman: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कथित तौर पर आवारा जानवरों को मांस खिलाने के मामले में एक महिला पर एक्शन लिया गया है. पुलिस ने दक्षिण मुंबई की रहने वाली 40 वर्षीय महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है. महिला पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर महालक्ष्मी मंदिर के पास आवारा जानवरों को मांस खिलाया था. इस मामले में शिकायत के बाद गामदेवी पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गामदेवी पुलिस ने दक्षिणी मुंबई की रहने वाली महिला के खिलाफ पूजा स्थल को अपवित्र करने और स्थानीय निवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है.
मुंबई में महिला के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज
जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की कई शिकायतों के बाद बीएमसी के दो पशु चिकित्सा अधिकारियों (Veterinary Officers) और दो पुलिस अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी. महिला को आवारा जानवरों को मांस न खिलाने की हिदायत दी गई. हालांकि, जब उसने कथित तौर पर निर्देश का पालन नहीं किया तो पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. उस पर पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने और अपवित्र करने, शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने सहित कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, ''हमने अभी तक महिला को गिरफ्तार नहीं किया है. हम मामले की जांच कर रहे हैं क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर सड़कों पर आवारा जानवरों बिल्लियों और कुत्तों को मटन, चिकन और मछली खिलाती थी, जहां भक्त महालक्ष्मी और धकलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए कतार में खड़े होते थे.
पुलिस के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता शीला शाह की शिकायत पर नंदिनी बेलेकर और पल्लवी पाटिल नाम की दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जहां बेलेकर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से महालक्ष्मी मंदिर के पास सड़कों पर कथित तौर पर मांस फेंकने का मामला दर्ज किया गया है, वहीं पाटिल पर शिकायतकर्ता और अन्य स्थानीय निवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है.
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