(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Maharashtra: महाराष्ट्र डे परेड को लेकर मुंबई पुलिस की एडवाइजरी, इस इलाके में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैन
Maharashtra Day 2023: माहिम पुलिस स्टेशन, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन, दादर पुलिस स्टेशन और वर्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह की उड़ानों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
Maharashtra Day: 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर दादर के शिवाजी पार्क में होने वाली परेड के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है. मुंबई पुलिस ने कहा कि इस दौरान शिवाजी पार्क के अधिकार क्षेत्र में उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू की जाएगी. पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र डे पर परेड के दौरान दादर के शिवाजी पार्क में कुछ वीआईपी लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए इस दौरान शिवाजी पार्क के अधिकार क्षेत्र में सभी उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और धारा 144 लागू रहेगी. यह आदेश इलाके में 24 घंटे के लिए लागू रहेगा.
शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं आतंकवादी
पुलिस द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर औपचारिक परेड के दौरान आतंकवादी/असामाजिक तत्व शांति भंग करने के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. वे सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं.
Mumbai| On Maharashtra Day, a parade is organised in the Shivaji Park ground in Dadar and VIP movement will be there. Flying objects banned in the Jurisdiction of Shivaji Park and section 144 to be issued for 24 hours: Mumbai Police pic.twitter.com/tXRYccGPO1
— ANI (@ANI) April 26, 2023
लोगों की सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महाराष्ट्र डे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने की संभावना है, इसलिए यह जरूरी है कि दादर के शिवाजी पार्क क्षेत्र के आसपास अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा जांच की जाए.
महाराष्ट्र दिवस परेड के चलते मुंबई पुलिस ने जारी की निषेधाज्ञा
निषेधाज्ञा में कहा गया है कि महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर औपचारिक परेड और सार्वजनिक कार्यक्रम के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहित 1973 (1974 का अधिनियम II) की धारा 144 जारी की गई है. निषेधाज्ञा के अनुसार माहिम पुलिस स्टेशन, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन, दादर पुलिस स्टेशन और वर्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह की उड़ान गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.
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