Maharashtra Day: 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर दादर के शिवाजी पार्क में होने वाली परेड के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है. मुंबई पुलिस ने कहा कि इस दौरान शिवाजी पार्क के अधिकार क्षेत्र में उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू की जाएगी. पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र डे पर परेड के दौरान दादर के शिवाजी पार्क में कुछ वीआईपी लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए इस दौरान शिवाजी पार्क के अधिकार क्षेत्र में सभी उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और धारा 144 लागू रहेगी. यह आदेश इलाके में 24 घंटे के लिए लागू रहेगा.


शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं आतंकवादी


पुलिस द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर औपचारिक परेड के दौरान आतंकवादी/असामाजिक तत्व शांति भंग करने के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. वे सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं.


 






लोगों की सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला


नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महाराष्ट्र डे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने की संभावना है, इसलिए यह जरूरी है कि दादर के शिवाजी पार्क क्षेत्र के आसपास अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा जांच की जाए.


महाराष्ट्र दिवस परेड के चलते मुंबई पुलिस ने जारी की निषेधाज्ञा


निषेधाज्ञा में कहा गया है कि महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर औपचारिक परेड और सार्वजनिक कार्यक्रम के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहित 1973 (1974 का अधिनियम II) की धारा 144 जारी की गई है. निषेधाज्ञा के अनुसार माहिम पुलिस स्टेशन, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन, दादर पुलिस स्टेशन और वर्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह की उड़ान गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.


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