![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Mumbai News: मुंबई पुलिस ने कहा- नवनीत राणा और उनके पति को नौ जून तक नहीं किया जाएगा गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर
मुंबई पुलिस ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि वह निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को नौ जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी. मामले की अगली सुनवाई की तारीख नौ जून है.
![Mumbai News: मुंबई पुलिस ने कहा- नवनीत राणा और उनके पति को नौ जून तक नहीं किया जाएगा गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर Mumbai Police said Navneet Rana and her husband will not be arrested till nine June Mumbai News: मुंबई पुलिस ने कहा- नवनीत राणा और उनके पति को नौ जून तक नहीं किया जाएगा गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/05/18/ca1866e77d2291e7e8802a77007a5807_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Maharashtra: मुंबई पुलिस ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि वह निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को नौ जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपति की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए पुलिस की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख नौ जून है.
23 अप्रैल को किया गया था गिरफ्तार
राणा दंपति ने कहा था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था. विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने पांच मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी थी. न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर दंपति ने इस तरह का अपराध दोबारा किया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी.
Maharashtra: हैदराबाद के भक्त ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में दान किया 4 किलो सोना, कीमत जान चौंक जाएंगे आप
पुलिस ने लगाया था शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप
मुंबई पुलिस ने नौ मई को विशेष अदालत का रुख कर कहा था कि दंपति की जमानत रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया है. पुलिस की याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा विधायक रवि राणा ने एक संयुक्त जवाब दाखिल किया.
नहीं की जााएगी कोई कार्रवाई
दंपत्ति ने इसमें कहा है कि उन्होंने न तो पुलिस की जांच में हस्तक्षेप किया है और न ही सार्वजनिक तौर पर इस मामले से जुड़ा कोई बयान दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जमानत रद्द करने के लिए कोई मजबूत कारण बताने में नाकाम रही. राणा दंपति के इस जवाब के बाद पुलिस ने अदालत को दिए बयान में कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. विशेष अदालत ने मामले को नौ जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
यह भी पढ़ें-
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![डॉ. अमित सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/8c07163e9831617114971f5a698471b5.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)