Mumbai News: मुंबई पुलिस ने सोमवार को 11 जून तक के लिए निषेधाज्ञा लागू करते हुए शांति भंग होने से रोकने के लिए पांच या उससे अधिक लोगों की आवाजाही या गैर-कानूनी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया/ एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और तेज आवाज वाले उपकरणों का इस्तेमाल, संगीत मंडलियों और पटाखे छोड़ने, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि कुछ गतिविधियों पर इस दौरान छूट दी गई है.


मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की छूट दी गई है, इसके अलावा लोगों को अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की छूट दी गई है. आदेश के अनुसार लोग कंपनियों, क्लब, सहकारी सोसायटियों की बैठक में भी शामिल हो सकेंगे.


इन गतिविधियों पर भी रहेगी छूट
आदेश के अनुसार लोगों को फिल्में देखने के लिए जाने की छूट रहेगी, नाटकों या प्रदर्शनों को देखने के उद्देश्य से सिनेमा घरों, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भी स्थान पर या उसके आस-पास और स्कूल, कॉलेज के आस-पास लोगों के एकत्र होने की भी छूट दी गई है. 


शांति भंग और सार्वजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना
पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह आशंका है कि शहर में शांति भंग करने की कोशिश की जा सकती है, इसके अलावा मानव जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान का भी गंभीर खतरा है. यह आदेश मुंबई पुलि के डीसीपी, ऑपरेशंस विशाल ठाकुर ने जारी किया है. एक अधिकारी ने बताया कि यह एक रुटीन प्रिवेंटिव ऑर्डर है जो मुंबई पुलिस द्वारा नियमित अंतराल पर जारी किया जाता है. आदेश 28 मई की रात 12 बजे से 11 जून की रात 12 बजे तक पूरे मुंबई शहर में लागू रहेगा. 


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