Mumbai News: साकीनाका रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा का एलान किया है. आरोपी मोहन चौहान को दिंडोशी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. पिछले साल सितंबर में मोहन चौहान ने एक महिला के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद 11 सितंबर को पीड़ित महिला की मुंबई के राजावाडी हॉस्पिटल में इलाज के द्वरान मौत हो गई थी.


सजा का किया था अनुरोध
दरअसल, साकीनाका रेप और मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष ने बुधवार को 45 वर्षीय दोषी के लिए मौत की सजा देने का अनुरोध किया था, जिसने पिछले सितंबर में मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 साल की एक महिला के साथ रेप किया था और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी थी. अभियोजन ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है.


फांसी की सजा का हुआ एलान
आरोपी मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) एच सी शेंडे द्वारा रेप और मर्डर के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. वहीं आज अदालत ने दोषी को फांसी की सजा का एलान किया है. 


'महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हुआ' 
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता महेश मुले ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी कि यह एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध है, जो इसे और गंभीर बनाता है. उन्होंने कहा कि यह रात के समय एक असहाय, अकेली महिला पर एक भीषण हमला है, जिससे मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया है.


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