Mumbai News: एक्साइज कमिश्नर के आदेश को चुनौती देंगे समीर वानखेड़े, शराब बार लाइसेंस रद्द किए जाने का मामला
Mumbai News: NCB के पूर्व रीजलन डायरेक्टर समीर वानखेड़े शराब बार लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले में अदालत में अपील करेंगे. उनका लाइसेंस जालसाजी के आरोप में रद्द कर दिया गया था.
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Sameer Wankhede To File New Plea: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के आबकारी आयुक्त ने ठाणे के आबकारी कलेक्टर द्वारा नवी मुंबई के वाशी में उनके स्वामित्व वाले बार के लिए शराब लाइसेंस रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया है. वानखेड़े का शराब लाइसेंस कथित तौर पर उसकी उम्र में हेराफेरी करने के आरोप में रद्द कर दिया गया था. उन्होंने ठाणे आबकारी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
इस वजह से रद्द हुआ था समीर वानखेड़े के बार का लाइसेंस
आबकारी विभाग के एक अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर, आईपीसी की अन्य धाराओं के बीच शपथ, धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में झूठी जानकारी देने के आरोप में ठाणे के कोपारी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि वानखेड़े ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक वयस्क के रूप में खुद को पेश किया गया था.
वानखेड़े के वकील ने दी ये दलील
शुक्रवार को वानखेड़े के वकील विशाल थडानी ने न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की खंडपीठ से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि राज्य आबकारी आयुक्त के समक्ष उनकी अपील को 16 जून को खारिज कर दिया गया था. पीठ ने वानखेड़े को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और 16 जून के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी.
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