Mumbai Serial Blast Case: 1993 ब्लास्ट के 4 आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई हिरासत, पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज
Mumbai Serial Blast Case: सीबीआई ने 1993 के बॉम्बे सीरियल बम धमाकों में कथित रूप से शामिल चार लोगों को 12 मई को गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में ले लिया है.
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Mumbai Serial Blast Case: सीबीआई(CBI) ने 1993 के बॉम्बे सीरियल बम धमाकों में कथित रूप से शामिल चार लोगों को 12 मई को गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में ले लिया है. विस्फोटों में 257 की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे. एक सूत्र ने बताया कि मुंबई की एक अदालत ने जांच एजेंसी को अबू बकर उर्फ अब्दुल गफूर, सैयद कुरैशी उर्फ राहत जान कुरैशी, मोहम्मद शोएब कुरैशी उर्फ शोएब बावा और मोहम्मद युसूफ इस्माइल उर्फ यूसुफ भाटका के लिए सात दिन की हिरासत दी है. सूत्र ने कहा कि चारों आरोपी मुंबई के थे, लेकिन उनके पासपोर्ट पर उनके पते मीरा रोड (महाराष्ट्र), बेंगलुरु के दो और तमिलनाडु के एक के रूप में दिखाए गए थे.
एटीएस ने चार लोगों को हिरासत में लिया
गुजरात एटीएस गुप्त सूचनाओं पर काम कर रही थी. अहमदाबाद में चार संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कनुभाई पटेल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने 12 मई की शाम को सरदारनगर इलाके से चार लोगों को हिरासत में लिया. शुरुआत में चारों आरोपियों पर जाली भारतीय पासपोर्ट ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तार व्यक्तियों के पास इन नामों से भारतीय पासपोर्ट थे - जावेद बाशा उर्फ कासिम साब, सैयद अब्बास शरीफ उर्फ सैयद अब्बास, सैयद यासीन उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल उर्फ शेख इस्माइल नूर मोहम्मद.
आरोपियों पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बताया जाता है कि उनकी पहचान अबू बकर (बाशा), सैयद कुरैशी (अब्बास शरीफ), शोएब कुरैशी (सैयद यासीन) और यूसुफ इस्माइल (यूसुफ इस्माइल) के रूप में हुई. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुजरात एटीएस, अमित विश्वकर्मा ने 12 मई को कहा था कि सभी चार आरोपियों पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन पर जाली दस्तावेजों और फर्जी सूचनाओं के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था, ताकि वे देश छोड़कर भाग जाएं. गुजरात एटीएस ने सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी के बारे में विधिवत सूचित किया था और अपनी सारी जानकारी साझा की थी, यह कहते हुए कि उनकी रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें एजेंसी को सौंप दिया जाएगा. केंद्रीय एजेंसी उनका बयान दर्ज करेगी और उनके पास मौजूद दस्तावेजों की पड़ताल करेगी.
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