Mumbai: अदालत ने 25 मार्च तक सुरक्षित रखा BJP नेता प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत पर फैसला, गिरफ्तारी पर रहेगी रोक
Maharashtra News: मुंबई बैंक का चुनाव लड़ने के लिए दस्तावेजों की कथित जालसाजी में भाजपा नेता प्रवीण दारेकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर मुंबई सत्र न्यायालय ने 25 मार्च तक आदेश सुरक्षित रख लिया है.
Maharashtra News: मुंबई बैंक का चुनाव लड़ने के लिए दस्तावेजों की कथित जालसाजी में भाजपा नेता प्रवीण दारेकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर मुंबई सत्र न्यायालय ने 25 मार्च तक आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा 25 मार्च तक जारी रहेगी. बता दें कि मुंबई पुलिस ने प्रवीण की जमानत का विरोध किया था.
आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी धनंजय शिंदे की शिकायत के बाद राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 120-बी (आपराधिक साजिश) सहित विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
Mumbai Sessions Court reserves order till 25th March on anticipatory bail application of BJP leader Pravin Darekar in the alleged forging of documents to contest Mumbai Bank election. His interim protection from arrest to continue till 25th March. pic.twitter.com/ijZxT1SGer
— ANI (@ANI) March 23, 2022
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दारेकर ने खुद को एक मजदूर के रूप में पेश किया, जो बाद में गलत पाया गया. उन्होंने कहा कि वह 2011 से 2021 तक मुंबई बैंक के अध्यक्ष थे और कथित तौर पर विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे.
शिंदे ने कहा कि उन्होंने लोगों, बैंक और सहकारिता विभाग को कथित रूप से धोखा देने के लिए दारेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आठ जनवरी को एमआरए मार्ग पुलिस से संपर्क किया था.