Maharashtra News: मुंबई बैंक का चुनाव लड़ने के लिए दस्तावेजों की कथित जालसाजी में भाजपा नेता प्रवीण दारेकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर मुंबई सत्र न्यायालय ने 25 मार्च तक आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा 25 मार्च तक जारी रहेगी. बता दें कि मुंबई पुलिस ने प्रवीण की जमानत का विरोध किया था. 


आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी धनंजय शिंदे की शिकायत के बाद राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 120-बी (आपराधिक साजिश) सहित विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 






शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दारेकर ने खुद को एक मजदूर के रूप में पेश किया, जो बाद में गलत पाया गया. उन्होंने कहा कि वह 2011 से 2021 तक मुंबई बैंक के अध्यक्ष थे और कथित तौर पर विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे.


शिंदे ने कहा कि उन्होंने लोगों, बैंक और सहकारिता विभाग को कथित रूप से धोखा देने के लिए दारेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आठ जनवरी को एमआरए मार्ग पुलिस से संपर्क किया था.