Mumbai Helmet Rule: बाइक पर पीछे बैठने वाले शख्स को भी लगाना होगा हेलमेट, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस का नया सर्कुलर
Mumbai News: पुलिस ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले शख्स ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो उस पर भी कार्रवाई की जायेगी. पुलिस ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है.
Mumbai News: मुंबई में आज से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले शख्स के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai Traffic Police) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक सर्कुलर जारी कर दोपहिया वाहन सवार दोनों लोगों से हेलमेट (Helmet) पहनने का आगृह किया है. पुलिस ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
15 दिन के बाद कार्रवाई शुरू
पुलिस ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले शख्स ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो उस पर भी कार्रवाई की जायेगी. पुलिस ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है और कहा है कि 15 दिन के बाद नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा (129) के मुताबिक चार वर्ष से अधिक की उम्र का जो भी शख्स दोपहिया वाहन पर बैठेगा, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है. एक्ट की धारा (128) के मुताबिक दो पहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक सवारी ही बिठा सकता है. यदि दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी होंगी तो जुर्माना भरना होगा.
हर साल 5 लाख लोग होते हैं सड़क हादसों के शिकार
सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है. बता दें कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, इनमें से कई लोगों की हेलमेट न पहनने के कारण जान चली जाती है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं.
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