Worker Died While Cutting Trees: नवी मुंबई (Navi Mumbai) में एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित एक पेड़ की शाखाओं को काटते समय बिजली का झटका लगने से 45 वर्षीय एक कर्मचारी की मौत हो गई. उसके साथ काम कर रहे एक अन्य मजदूर ने कहा कि धातु काटने वाला ब्लेड, जिसे कामगार गौतम गरीब यादव ने पेड़ की शाखाओं को काटने के लिए पकड़ रखा था, गलती से एक बिजली बहते तार को छू गया.


एक चश्मदीद ने बताया कि यादव का शव नीचे गिरने से पहले और पेड़ की शाखा में फंसने से पहले जिंदा तार पर लटका हुआ था, जहां यह घटना के बाद करीब दो घंटे तक रहा. यादव के साथी प्रवीण भोइंबर की शिकायत के आधार पर वाशी पुलिस ने न्यू अलकनंदा को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी, एमजी कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई के एक पर्यवेक्षक और पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.


पर्यवेक्षक ने मदजूर की बातों को किया नजरदांज


मृतक के साथी भोइंबर ने कहा कि “हमें हाउसिंग सोसाइटी द्वारा 7 जून को परिसर में पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए बुलाया गया था. हालांकि हमने सुपरवाइजर भरतमुन पाली को नगर निगम द्वारा दिए गए अनुमति पत्र की फोटो कॉपी देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने हमें यह कहते हुए काम जारी रखने के लिए कहा कि वह सब कुछ संभाल लेंगे.


एफआईआर दर्ज करवाने वाले मजदूर के दोस्त ने कहा कि “पेड़ों की कटाई उसी दिन चार श्रमिकों द्वारा शुरू की गई, जिसमें यादव भी शामिल थे, जो अब हमारे बीच नहीं हैं. 10 जून को, यादव ने पर्यवेक्षक से कहा कि वह पेड़ की शाखाओं को काटने के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं करेगा, इस डर से कि कहीं बिजली का करंट न लग जाए क्योंकि पास में ही बिजली का तार था. लेकिन पर्यवेक्षक ने यादव को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर किया, यह धमकी देते हुए कि उसका चेक पास नहीं होगा.


Maharashtra में राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बोले देवेंद्र फडनवीस, कहा- हनुमान चालीसा का अपमान करने वाले हारे


मामले में एफआईआर दर्ज


उन्होंने कहा कि "चूंकि यादव को अपने घर का किराया देना था, वह ऊपर चढ़ गया और शाखाओं को काटना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से जिंदा तार को छू गया और बिजली का करंट लग गया," भोइंबर ने याद करते हुए कहा कि "हमने सोसायटी में सभी को बुलाया लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया. फिर उन्हें एक सरकारी एम्बुलेंस में नगर निगम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया." बकौल मिड-डे, वाशी पुलिस स्टेशन से जुड़े सहायक पुलिस निरीक्षक जयवंत जगताप ने कहा कि हमने आईपीसी की धारा 304-ए [लापरवाही से मौत का कारण], 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और न्यू अलकनंदा को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी के पर्यवेक्षक और पदाधिकारियों को नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.


Maharashtra News: भिवंडी पुलिस ने विवादित बयान मामले में नुपुर शर्मा को किया तलब, कहा- कल 13 जून को हों हाजिर