सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी. धनशोधन मामले में बंबई हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धनशोधन मामले की जांच कर रहा है.
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, ‘‘ हम मामले में सख्ती से चिकित्सा आधार पर मलिक को जमानत देने का आदेश पारित कर रहे हैं. ’’
ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर संबद्ध मामले में नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. मलिक ने हाई कोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य गंभीर बीमारियों के अलावा गुर्दे के गंभीर रोग से भी पीड़ित है. उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की भी मांग की थी.
हाई कोर्ट ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद चिकित्सा के आधार पर जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है. दाऊद इब्राहिम एक वैश्विक आतंकवादी है और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है.
नवाब पर क्या बोले महाराष्ट्र के नेता
नबाव मलिक की अंतरिम जमानत पर अनिल देशमुख ने कहा, "एनसीपी के जुझारू नेता, पूर्व मंत्री नवाब मलिक को आज आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. भाई, बधाई एवं स्वागत! आपने बहुत संघर्ष किया." वहीं एनसीपी विधायक रोहित पवार ने ट्वीट किया, "देर-सवेर सर, हमें न्याय मिला, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और आइए अधिनायकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ें!"
राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान ने कहा, "18 महीने बाद सत्य की जीत हुई. नवाब मलिक को जमानत मिलने पर बधाई. अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को धोखा देने वाला समीर वानखेड़े जेल जाने का इंतजार कर रहा है."
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने राजनेता को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि 64 साल के पूर्व मंत्री इस अवधि के दौरान अपने कई स्वास्थ्य मुद्दों के लिए चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने भी नवाब मलिक को जमानत दिए जाने का स्वागत किया.