NCP विधायकों की अयोग्यता मामले में बड़ा अपडेट, इस तारीख को स्पीकर राहुल नार्वेकर देंगे फैसला
NCP MLAs Disqualification Case: 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया था. अब महाराष्ट्र के स्पीकर के फैसले की बारी है, जिस पर सबकी नजरें हैं.
Maharashtra News: एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेरकर 15 फरवरी (गुरुवार) के दिन फैसला सुनाएंगे. अजित पवार और शरद पवार में एनसीपी किसकी होगी, ये फैसला स्पीकर लेंगे. यहां ये बता देना जरूरी है कि चुनाव आयोग अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार चुकी है. पार्टी और पार्टी का सिंबल अजित पवार गुट के पास है. शरद पवार गुट ने अपनी पार्टी का नाम एनसीपी शरदचंद्र पवार तय किया है. स्पीकर का फैसला क्या होगा, इस पर महाराष्ट्र सहित देश की नजर होगी.
EC के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है शरद पवार गुट
इस बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी. संगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी का गठन करने वाले शरद पवार ने वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार (12 फरवरी) शाम को याचिका दायर की.
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इससे पहले, अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए एक कैविएट दायर की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह शीर्ष अदालत में जाता है, तो उसके पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित न किया जाए. निर्वाचन आयोग ने 6 फरवरी को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है. इस घोषणा से पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा.
पिछले साल जुलाई में टूट गई थी एनसीपी
आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को एनसीपी का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया था. मौजूदा समय में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पिछले साल जुलाई में एनसीपी के अधिकतर विधायकों के साथ अलग हो गए थे और बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे. इससे एनसीपी विभाजित हो गई थी.