NCP MLAs Disqualification: अजित पवार गुट के विधायक अयोग्य होंगे या नहीं? जानें- स्पीकर ने क्या सुनाया फैसला
Maharashtra MLAs Disqualification: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार के गुट के विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है. इससे राज्यसभा चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ी राहत मिली है.
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NCP Political Crisis: महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले में आए फैसले में अजित पवार (Ajit Pawar) गुट को राहत मिली है. दरअसल, अजित पवार गुट के सभी 41 विधायकों को अयोग्य बताकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है. सभी विधायकों को योग्य करार दिया गया है. विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अजित पवार गुट को शरद पवार गुट से ज्यादा विधायकों का समर्थन है. इसलिए अजित पवार की पार्टी ही असली एनसीपी (NCP) है. स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwerkar) ने कहा कि यह दो गुटों, अजित पवार और शरद पवार (Sharad Pawar) के बीच का अंदरूनी विवाद है इसलिए किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है. अत: दसवीं सूची के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.
स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि अजित पवार ही असली एनसीपी प्रमुख हैं. विधानसभा के स्पीकर ने अजित पवार गुट को मान्यता दी. स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी है. इस मामले में पांच याचिकाएं दायर की गई थीं. शरद पवार की ओर से तीन और अजित पवार की ओर से दो याचिका दायर की गई थी. जबकि सुनवाई में अजित पवार गुट की तरफ से दो नेता मौजूद थे जबकि शरद पवार गुट से केवल वकील पहुंचे थे.
दलबदल, नहीं पार्टी के भीतर थीं असहमतियां- स्पीकर
सुनवाई के दौरान राहुल नार्वेकर ने कहा कि जुलाई 2023 में जब पार्टी के दो गुट बने थे तब अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी थी. नार्वेकर ने आगे कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं. नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि अजित पवार गुट ही 'असली एनसीपी' है. निर्णय विधायकों के बहुमत पर आधारित है. इसके साथ ही नार्वेकर ने शरद पवार गुट द्वारा दाखिल अयोग्यता के आवेदन को खारिज कर दिया. स्पीकर ने कहा कि यह दलबदल नहीं था बल्कि पिछले साल 30 जून से 2 जुलाई के बीच अजित पवार और अन्य के बीच जो भी बयान आए थे, वे पार्टी के भीतर की असहमतियां थीं.
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