Nitesh Rane Hate Speech Case: महाराष्ट्र के बीड जिले की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नितेश राणे के खिलाफ अहमदनगर जिले में उनके हालिया भाषणों में मुसलमानों को कथित तौर पर निशाना बनाने के लिए एक मामला दर्ज किया है. नवीनतम प्राथमिकी सहित, राज्य में विधायक के खिलाफ कम से कम चार ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि जिले की परली शहर पुलिस ने राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि बुधवार को 300 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था.


नितेश राणे ने एक सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाकों में हिंदू संत महंत रामगिरि महाराज के समर्थन में दो जनसभाओं को संबोधित किया था. राणे पिछले महीने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चर्चा में थे. विधायक ने चेतावनी दी थी कि अगर महाराज को नुकसान पहुंचाया गया तो इसके नतीजे भुगतने होंगे.


नितेश राणे पर किन धाराओं में हुई एफआईआर?


अधिकारी ने कहा कि बीड जिले में 'जीरो एफआईआर' भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 351-2 (आपराधिक धमकी) और 353-2 (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी) के तहत दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि बाद में मामले को आगे की जांच के लिए अहमदनगर जिले के तोपखाना पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया.


इससे पहले, नितेश राणे के खिलाफ अहमदनगर जिले के तोपखाना और श्रीरामपुर पुलिस थानों में कथित नफरती भाषण को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे. ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने भी मंगलवार को इसी मामले में राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया था. नितेश राणे के बयान के बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है.


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