Disha Salian Defamation Case: दिशा सालियान ‘मानहानि’ मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने पूछताछ के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में झूठा बयान दिया. इस बीच, सत्र अदालत ने राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को मिली अंतरिम राहत 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है.
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के संबंध में कुछ बयान देने को लेकर राणे पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसी संबंध में पिता-पुत्र ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है. इस मामले में बचाव पक्ष के वकील सतीश मानेशिंदे द्वारा समय मांगे जाने पर सत्र न्यायाणीश एस. यू. बघेले ने मामले की सुनवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.
पुलिस ने अदालत से कहा कि राणे ने मीडिया के समक्ष यह झूठा दावा किया था कि मालवणी पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान उन्होंने शाह को फोन किया था. पुलिस ने कहा कि जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने यह बयान दिया था.
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